उत्तर प्रदेश

तीन स्थानों पर रोकवाया गया बाल विवाह,दी चेतावनी

सोनभद्र:जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉ.अमरेंद्र कुमार पौत्स्यायन तथा महिला कल्याण विभाग की टीम ने बुधवार को राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के लोहरा गांव में चल रहे बाल विवाह की तैयारी को रोकवा दिया। गांव में 13 मई को शादी होनी थी। टीम ने लड़की की उम्र 18 वर्ष पूरा होने पर ही शादी करने के लिए परिवार को समझाया गया। इसके साथ ही पन्नूगंज थाना क्षेत्र के किरहुलिया गांव में भी दो नाबालिगों की शादी रोकवायी गई।

जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि राबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र के लोहरा गांव में बाल विवाह होने की सूचना मिली। सूचना पर तत्काल वह महिला कल्याण विभाग से महिला कल्याण अधिकारी नीतू यति सिंह, जिला बाल संरक्षण इकाई से बाल संरक्षण अधिकारी गायत्री, परामर्शदाता सुधीर शर्मा, ओआरडब्लू शेषमणि दुबे को संबंधित चौकी थाने से समन्वय स्थापित करते हुए 13 मई को होने वाले बाल विवाह को रोके जाने के लिए निर्देशित किया गया। टीम ने सुकृत चौकी इंचार्ज मनोज कुमार राय से समन्वय स्थापित करते हुए मौके पर पहुंचकर लड़की के उम्र के संबंध में टीम ने साक्ष्य चाहा। लेकिन मौके पर उपस्थित बालिका के दादा-दादी ने कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। लड़की के दादा ने बताया कि उनके लड़के की मृत्यु हो चुकी है। बहू भी नहीं है। बताया कि उसके नातिन की उम्र लगभग 15 वर्ष है। टीम ने लड़की के उम्र के संबंध में कागजात के साथ जिला प्रोबेशन कार्यालय में उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया। साथ ही लड़की का विवाह 18 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ही करने के लिए निर्देशित किया गया। लड़की के दादा ने लिखित रूप से दिया कि अब वह नातिन की शादी 18 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ही करेंगे। इसी तरह किरहुलिया गांव में एक व्यक्ति की दो पुत्रियों की शादी 13 मई को होनी थी। शादी की तैयारी चल रही थी, तभी बुधवार को पहुंचे पन्नूगंज थाने के प्रभारी निरीक्षक भुवनेश्वर पांडेय ने परिवार के लोगों को समझाकर शादी रोकवा दिया। डीपीओ के मुताबिक दोनों पुत्रियां नाबालिग हैं। कहा गया है कि बालिग होने के बाद ही शादी करे

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