उत्तर प्रदेश

शाहगंज एसओ के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश

सोनभद्र(राजेश पाठक)विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सोनभद्र खलीकुज्ज्मा की अदालत ने आदेश के बावजूद भी आख्या न देने के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए वृहस्पतिवार को शाहगंज एसओ के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही 10 नवम्बर को दोपहर 12 बजे न्यायालय में तलब किया है।
बता दें कि न्यायालय में धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत 28 सितंबर को दाखिल प्रार्थना पत्र कांति सिंह बनाम पंकज सिंह के मामले में अदालत ने शाहगंज एसओ से 4 अक्तूबर को आख्या मांगा था कि उपरोक्त मामले में एफआईआर दर्ज है कि नहीं, लेकिन आख्या प्रस्तुत नहीं कि गई। पुनः 7 अक्तूबर को आख्या मांगी गई थी बावजूद इसके अदालत के आदेश की अवहेलना करते हुए दो बार आख्या मांगे जाने के बावजूद भी एसओ ने आख्या नहीं दिया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने इसपर कड़ा रुख अपनाते हुए न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने को अवमानना मानते हुए शाहगंज एसओ के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश दिया है । ससथ ही आगामी 10 नवम्बर को दोपहर 12 बजे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रकीर्ण वाद के बारे में अपना पक्ष रखने को कहा है कि क्यों न अवमानना की कार्रवाई की जाए। वहीं इस मामले में 10 अक्तूबर को पुनः आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया है कि एफआईआर दर्ज है कि नहीं।

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