दलित महिला को बयान बदलना पड़ा मंहगा,मिली राहत राशि की होगी वसूली
घोरावल पुलिस की अंतिम रिपोर्ट कोर्ट ने किया स्वीकार
सोनभद्र। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट खलीकुज्ज्मा की अदालत ने शुक्रवार को घोरावल पुलिस के जरिए न्यायालय में दाखिल अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। वहीं दलित महिला को मिली राहत राशि की वसूली के लिए डीएम सोनभद्र को आदेश की प्रति भेजी है। जिसमें कार्रवाई के उपरांत न्यायालय को अवगत कराने को कहा है।
बता दें कि 28 मार्च 2019 को तैयार हुई अंतिम रिपोर्ट को न्यायालय में विवेचक ने एक जुलाई 2019 को दाखिल किया था। दलित महिला को नोटिस जारी किया गया था। महिला ने एक अक्तूबर 2019 को न्यायालय में उपस्थित होकर शपथपत्र के साथ इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया था कि लोगों के बहकावे में आकर निशान अंगूठा बना दिया था। तथा उन्हीं लोगों के दबाव में आकर मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दे दिया था। धारा 161 व 164 सीआरपीसी के बयान में घटना का समर्थन किया है। तभी महिला ने प्रतिकर धनराशि प्राप्त किया है। जिसे वसूल कर राजकीय कोष में जमा कराया जाना आवश्यक है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने अधिवक्ता के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह आदेश दिया है।