उत्तर प्रदेश

गैंगेस्टर एक्ट:आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

– सोनभद्र जिले के चर्चित उम्भा कांड में कोमल सिंह हैं आरोपी

सोनभद्र(राजेश पाठक)प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट(गैंगेस्टर) राहुल मिश्रा की अदालत ने सोमवार को सुनवाई करते हुए सोनभद्र जिले के चर्चित उम्भा कांड के आरोपी कोमल सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दिया।विशेष लोक अभियोजक गैंगेस्टर एक्ट धनंजय शुक्ला के मुताबिक घोरावल इंस्पेक्टर चंद्र प्रकाश पांडेय एक फरवरी 2020 को पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र एवं विवेचना में निकले थे तो ज्ञात हुआ कि घोरावल थाना क्षेत्र के सपही गांव निवासी यज्ञदत्त जो गैंग लीडर है और उसके टीम के सक्रिय सदस्य कोमल सिंह, देवदत्त, निधिदत्त, धर्मेंद्र,गणेश, नीरज रॉय हैं। 17 जुलाई 2019 को इन लोगों ने एक रॉय होकर लाठी, डंडा, बंदूक आदि से लैस होकर जमीन कब्जा करने की नीयत से घोरावल थाना क्षेत्र के उम्भा गांव में 11 लोगों की हत्या एवं 20 लोगों को घायल कर दिया था। इनके विरुद्ध घोरावल थाने में हत्या, एससी/एसटी, आर्म्स एक्ट आदि धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया है। इनका आतंक इतना है कि कोई भी इनके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। पुलिस विवेचक ने इस मामले में न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को को सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर गंभीर प्रकृति का अपराध मानते हुए आरोपी घोरावल थाना क्षेत्र के मूर्तिया गांव निवासी कोमल सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक धनन्जय शुक्ला एडवोकेट ने बहस की।

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