ए बी खान
सिंगरौली/मध्यप्रदेश।
अवैध मदिरा परिवहन, संग्रहण, विनिर्माण एवं विक्रय के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत कलेक्टर सिंगरौली श्री राजीव रंजन मीना के निर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी श्री खेमराज श्याम जिला सिंगरौली के मार्गदर्शन में आज दिनांक 11.09.2022 को गस्त के दौरान मुख़बिर से प्राप्त सूचना के आधार पर आबकारी वृत्त देवसर प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक श्वेता सिंह द्वारा थाना चितरंगी क्षेत्र में स्थित गांव पोंडी में आरोपी मिथिलेश जायसवाल पुत्र छोटके जायसवाल के रिहायशी मकान से 72 लीटर हाथभठ्ठी मदिरा एवं 120 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद कर आरोपी के विरुद्ध मप्र आबकारी अधिनियम1915 संशोधित 2000 की धारा 34(1)(क) एवं धारा 34(2) के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया। जप्त मदिरा का कुल बाजार मूल्य 24000 है। आरोपी मिथिलेश जायसवाल को मौके पर गिरफ्तार किया जाकर उसे सक्षम न्यायालय बैढन के समक्ष न्यायिक रिमांड के लिए पेश किया, जहां माननीय न्यायालय के आदेश पर गिरफ्तार आरोपी को जिला जेल बैढन भेजा गया।
आज की कार्यवाही में मुख्य आबकारी आरक्षक शिवेन्द्र सिंह, आरक्षक रामनरेश साहू एवं बहादुर सिंह गोंड का विशेष सहयोग रहा।