उत्तर प्रदेश में नई गाइडलाइन जारी जिसके अनुसार कुछ सार्वजनिक गतिविधियों पर 14 दिन के लिए रोक।

उत्तर प्रदेश के लिए नई गाइडलाइन
आई सामने । जिस गाडलाइन के अनुसार 14 दिनों के लिए बड़े पैमाने पर कुछ सोशल एक्टिविटी पर प्रतिबंध।
गाइडलाइन के प्रमुख निर्देशों के अनुसार उत्तर प्रदेश में समस्त शॉपिंग कॉन्प्लेक्स ,सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट , बार, खेत कॉन्प्लेक्स ,जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, पर 14 दिन के लिए प्रतिबंधित रहेंगे।
सभी धार्मिक स्थलोंं को भी 14 दिन के लिए बंद रखने के निर्देश।
शादी समारोह में 50 एवं अंतिम संस्कार में 20 लोगों की अनुमति।
सार्वजनिक परिवहन अपने अधिकतम क्षमता से 50 परसेंट पर ही संचालित होंगे।
समस्त सरकारी एवं निजी कार्यालय अपने 50 परसेंट कर्मचारी के साथ ही संचालित रहेंगे।
कंटेंटमेंट जोन होंगे घोषित, जिसकी घोषणा करने के पूर्व प्रशासन कराएगा सार्वजनिक घोषणा ।
पॉजिटिव/संदिग्ध व्यक्तियों को किया जाएगा क्वारेनटीन ।
उत्तरप्रदेश शासन के मुख्यसचिव श्री राजेंद्र कुमार तिवारी ने जारी किए नई गाइड लाइन ।