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उत्तरप्रदेश में लगा 6 महीने के लिए एस्मा।

उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने यूपी में 6 महीने के लिए एस्मा लगा दिया है।

जिसके बाद अब  यूपी में किसी भी विभाग के सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे. योगी सरकार ने 6 महीने तक एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट (एस्मा) लगा दिया है। एस्मा लगाए जाने के बाद अब सरकारी कर्मचारी 6 महीने तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे ,सरकार ने आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1966 के तहत एस्मा लगाया है।इसके तहत प्रदेश में सरकारी सेवाओं, निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में कार्यरत कर्मचारी छह महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे।राज्यपाल द्वारा इसकी मंजूरी भी दे दी गई है।

एस्मा भारतीय संसद द्वारा पारित अधिनियम है, जिसे 1968 में लागू किया गया था. यह कानून मुश्किलों के बीच कर्मचारियों की हडताल रोकने के लिए बनाया गया था।

किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा यह कानून अधिकतम छह माह के लिए लगाया जा सकता है. इस कानून के लागू होने के बाद यदि कोई कर्मचारी छुट्टी लेता है या फिर हड़ताल पर जाता है, तो उनका ये कदम अवैध और दंडनीय की श्रेणी में आता है।
इस कानून का उल्लंघन करने पर एक साल तक की जेल का प्रावधान है या 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों ही सजा दी जा सकती है।
अगर कोई एक व्यक्ति भी हड़ताल के लिए उकसाता है तो इस कानून के तहत अवैध माना जाता है।
एस्मा के तहत पुलिस को यह अधिकार मिल जाता है कि वह इस कानून के प्रावधानों का पालन नहीं करने वाले को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है।

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