उत्तर प्रदेश

आखिर कार क्राइम जासूस के खबर का हुआ असर,कोर्ट के आदेश परअपना दल के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण पटेल सहित दो बेटों पर हत्या के आरोप में एफ आई आर दर्ज करने का हुआ आदेश

आखिर कार क्राइम जासूस के खबर का हुआ असर,कोर्ट के आदेश पर अपना दल के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण पटेल सहित दो बेटों पर हत्या के आरोप में एफ आई आर दर्ज करने का हुआ आदेश

सोनभद्र::पीड़िता गीता देवी के कथनानुसार दिनांक 21.5.2020 ईस्वी को उसके पुत्र सत्येंद्र कुमार ,मनीष पटेल के पोल्ट्री फार्म पर काम करने गया था दोपहर करीब 2:30 बजे पीड़िता का लड़का अपनी पत्नी से डरे समय होकर मोबाइल पर बातचीत कर बताया कि मनीष पटेल से मजदूरी के संबंध में विवाद हो गया जल्दी घर वापस आएगा समय करें 4:15 बजे अभियुक्त संदीप अपने मोबाइल से उसके छोटे पुत्र पंकज के मोबाइल पर

फोन कर कहा कि सतेंद्र को लोढ़ी हॉस्पिटल लेकर आए हैं आइए पीड़िता के पति व अन्य लोग अस्पताल गए तो वहां मनीष पटेल सतनारायण पटेल जो अपना दल के जिला अध्यक्ष हैं राजू पटेल व संदीप मौजूद थे उसके पति डॉक्टर को अंदर बुलाने के लिए गए तब तक सभी लोग लाश को गाड़ी से नीचे फेंक कर फरार हो गए पीड़िता के मृतक पुत्र सतेंद्र के शरीर पर कई जगह चोट के निशान मौजूद थे आंखों में खून भरा हुआ था अचेत अवस्था में था पीड़िता को विश्वास है कि उक्त सभी लोग पीड़िता के लड़के की हत्या कर दिए और हत्या को छुपाने के लिए मनगढ़ंत कहानी बनाकर लोढ़ी अस्पताल ले गए थे, सभी लोग काफी दबंग व राजनीतिक पहुंच वाले रसूखदार व्यक्ति हैं घटना की सूचना हत्या के दूसरे दिन ही थाना कोतवाली में दिया गया था लेकिन कोतवाली में प्रार्थी के पति को बैठा लिया गया और उनसे डरा धमका कर दूसरे सादे कागज पर अंगूठा लगवा लिया गया और रिपोर्ट भी नहीं लिखा गया जबकि पोस्टमार्टम में भी कई जगह चोट के निशान हैं नामजद तहरीर देने के बावजूद भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई तब ईमेल के माध्यम से जिलाधिकारी

महोदय पुलिस अधीक्षक महोदय मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पर भी दिनांक 22 मई 2020 ईस्वी को शिकायत किया गया था लेकिन वहां से भी कोई कार्यवाही नहीं किया गया था तब प्रार्थिनी अपने अधिवक्ता अनिल कुमार मौर्य के माध्यम से माननीय सी जे एम न्यायालय के समक्ष दिनांक 4:08 2020 ईस्वी को अंतर्गत धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की थी जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा थाने से आख्या तलब करते हुए प्रार्थिनी के अधिवक्ता अनिल कुमार मौर्य को सुनते हुए दिनांक 11 नवंबर 2020 को थाना कोतवाली रावटसगंज को आदेशित किया गया कि गीता देवी के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित घटना के बाबत उचित धाराओं में हत्या के सम्बंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर विवेचना करें

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