उत्तर प्रदेश

25 दिसंबर की रात 12 बजे के बाद ग्राम प्रधानों के वित्तीय अधिकार समाप्त

25 दिसंबर की रात 12 बजे के बाद ग्राम प्रधानों के वित्तीय अधिकार समाप्त

सोनभद्र : जिले के ग्राम प्रधानों के वित्तीय अधिकार 25 दिसंबर की रात 12 बजे के बाद समाप्त कर दिए जाएंगे। इसके लिए पंचायत निदेशक किजल सिंह ने जिलाधिकारी को पत्र भी भेजा है। शासन से पत्र मिलने के बाद विभागीय अधिकारी इसको अमल में लाने के लिए लग गए हैं। 25 दिसंबर को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, आगामी प्रधानों के चयन के लिए चुनाव प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। प्रधानों के वित्तिय अधिकार समाप्त होने के बाद ग्राम पंचायत के खाते में बचे धन के भुगतान के लिए प्रशासनिक टीम का गठन किया जाएगा। चयनित टीम ही निर्माणाधीन कार्यों का भुगतान करेगी।

जिला पंचायत राज अधिकारी विशाल सिंह ने बताया कि शासनादेश के बाद 25 दिसंबर के बाद ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानों द्वारा चेक धारक के रूप में कोई भी भुगतान नहीं होगा। समस्त ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों की डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) व ई-ग्राम स्वराज पोर्टल से अपंजीकृत कर दिया जाएगा। इसके बाद सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) अपने विकास खंड के समस्त पंचायतों के ग्राम प्रधानों की डीएससी करना सुनिश्चित करेंगे। श्री सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत की डीएससी का निरस्तीकरण पीएफएमएस से स्वीकृत होने के बाद शासन द्वारा नामित चेकर को डीएससी व ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया जाएगा। बताया कि 25 दिसंबर के बाद यदि कोई ग्राम प्रधान ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एफटीओ यानी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर्डर स्वीकृत किया जाता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सचिव व एडीओ पंचायत की होगी

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