उत्तर प्रदेश

दुष्कर्म के दोषी को दस साल की कैद-25 हजार रुपये अर्थदंड

न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी

– छह साल पूर्व हुए दुष्कर्म का मामला
सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने शुक्रवार को छह साल पूर्व हुए दुष्कर्म के मामले में दोषी विनोद कुमार गुप्ता को दोषसिद्ध पाकर दस साल की कैद एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न अदा करने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक म्योरपुर थाने में लड़की के भाई ने दी तहरीर में आरोप लगाया है कि उसकी बहन तीन फरवरी 2015 को स्कूल में पढ़ने गई थी, लेकिन वह देर शाम तक घर वापस नहीं लौटी। तब बहन का पता लगाने म्योरपुर बाजार गया तो एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी बहन को म्योरपुर थाना क्षेत्र के देवरी गांव निवासी विनोद कुमार गुप्ता के साथ में देखा था। इसकी जानकारी होने पर लोक लाज की वजह से शांत होकर बहन को ढूढ़ता रहा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। तब 28 फरवरी 2016 को थाने में दी तहरीर के आधार पर विनोद कुमार गुप्ता के विरुद्ध अपहरण कर दुष्कर्म करने की एफआईआर दर्ज की गई। विवेचक ने विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर विनोद कुमार गुप्ता के विरूद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। इसी मामले में अदालत ने सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी विनोद कुमार गुप्ता को दस साल की कैद एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

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