उत्तर प्रदेश

पॉक्सो एक्ट में 11 लोग तलब

पॉक्सो एक्ट में 11 लोग तलब
-25 मार्च को सम्मन के जरिए पॉक्सो कोर्ट में हाजिर होने का आदेश
– नाबालिग दलित लड़की के साथ हुए सामुहिक दुष्कर्म का मामला
सोनभद्र(राजेश पाठक) न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने नाबालिग दलित लड़की के साथ हुए सामुहिक दुष्कर्म के मामले में प्रथमद्रष्टया अपराध मानते हुए 11 लोगों को कोर्ट में तलब किया है। जिन्हें सम्मन के जरिए 25 मार्च को हाजिर होने का आदेश दिया है।
घोरावल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि 18 अगस्त 2020 को सुबह 9 बजे उसकी नाबालिग दलित लड़की चारा काटने के लिए खेत पर गई थी कि वहाँ पर कुछ ही देर बाद उसके गांव का संजय उर्फ बबलू आ गया और उसके साथ शादी करने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया और कहा कि चलो शादी करते हैं। आगे संजय के अलावा सुनील गुप्ता भी मिल गया और बोलेरो से बैठाकर चुनार मिर्जापुर रामलाल यादव व संदीप के पास ले गए। रात में चारो लोग जबरजस्ती दुष्कर्म किया। सुबह संजय व सुनील गुप्ता उसे चुनार छोड़कर घर वापस आ गए। 19 अगस्त से 26 अगस्त तक जान मारने की धमकी देकर रामलाल यादव व संदीप ने उसके साथ दुष्कर्म करते रहे। 27 अगस्त को हल्ला होने पर रामलाल यादव, संदीप, राजेन्द्र प्रसाद, शिव प्रसाद, शेरू, सुनील, नागेंद्र, गंगासागर, विकास सेठ, सुनील कुमार सिंह, अखिलेश ने मिलकर जबरन भरेहटा चुनार निवासी राम जनम हरिजन से उसकी शादी करा दिया। जहां राम जनम ने 27 अगस्त से 30 अगस्त तक जबरन दुष्कर्म किया। 31 अगस्त को घोरावल पुलिस ने लड़की को भरेहटा चुनार से बरामद कर लिया। बावजूद इसके पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया, बल्कि पकड़े गए लोगों को भी छोड़ दिया। इसी मामले में अदालत ने सुनवाई करते हुए प्रथमदृष्टया अपराध मानते हुए सुनील गुप्ता, संजय उर्फ बबलू, रामलाल यादव, संदीप, शिव प्रसाद उर्फ पप्पू, सुनील, नागेंद्र, गंगासागर, विकास सेठ, अखिलेश व रामजनम हरिजन को पॉक्सो एक्ट में सम्मन के जरिए 25 मार्च को तलब किया है।

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