उत्तर प्रदेश

एससी-एसटी एक्ट के आरोपी आशीष को मिली अंतरिम जमानत

-20 हजार की दो जमानत मुचलिका पर रिहाई का आदेश दिया है
– क्रिमिनल हिस्ट्री तलब, 14 अप्रैल को होगी परमानेंट बेल पर सुनवाई
सोनभद्र( राजेश पाठक)विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट संतोष कुमार गौतम की अदालत ने सोमवार को एससी/एसटी एक्ट के आरोपी आशीष कुमार पटेल की अंतरिम जमानत मंजूर कर लिया। साथ ही 20-20 हजार रुपये की दो जमानत मुचलिका पर रिहाई का आदेश दिया है। वहीं अभियोजन से क्रिमिनल हिस्ट्री तलब करते हुए 14 अप्रैल को परमानेंट बेल पर सुनवाई की तिथि नियत किया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक दुद्धी कोतवाली में दी तहरीर में बीड़र गांव निवासी ओमप्रकाश चेरो ने आरोप लगाया था कि 25 जुलाई 2020 को सुबह करीब 9 बजे गांव के ही रामजनम, निरंजन,आशीष कुमार, अमृतलाल एकराय होकर उसके खेत पर लगे नीम और बैर के 7 पेड़ जबरन काट दिया। हाथ में लाठी-डंडा एवं कुल्हाड़ी लिए थे। पिता के कपड़े भी फ़ाड़ दिए और जान मारने का भी प्रयास किया था। जातिसूचक शब्दों से गाली देकर अपमानित किया और कहीं शिकायत करने पर जान से मारकर खेत में गाड़ देने की धमकी भी दिया था। इस तहरीर पर पुलिस ने गली-गलौज, जान मारने की धमकी एवं एससी/एसटी एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। इसी मामले में आशीष कुमार पटेल की अंतरिम जमानत के लिए अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह गौतम ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने पर्याप्त आधार पाकर अंतरिम बेल मंजूर कर लिया। साथ ही 20 हजार रुपये की दो जमानत मुचलिका पेश करने पर रिहाई का आदेश दिया। वहीं परमानेंट बेल पर सुनवाई के लिए 14 अप्रैल की तिथि नियत किया है।

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