पांच ग्राम पंचायतों में प्रधान पद के लिए पड़ेंगे आज मत

सोनभद्र:जिले के पांच ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान प्रत्याशियों के निधन के कारण चुनाव स्थगित हो गया था, जिसके लिए आज मतदान होंगे। शनिवार को सभी ग्राम पंचायतों में चुनाव प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए पोलिग पार्टियां रवाना हो गईं। इन ग्राम पंचायतों में 30 अप्रैल को नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई थी। एक मई को उम्मीदवारों के नाम वापसी के लिए तिथि निर्धारित किया गया था। उसी दिन दोपहर तीन बजे के बाद प्रतीक आवंटन का कार्य किया गया था। मतदान 9 मई को सुबह सात से शाम छह बजे तक चलेगा। मतगणना 11 मई को सुबह आठ बजे से प्रारंभ होगी।
सहायक निर्वाचन अधिकारी जगरूप पटेल ने बताया कि राबर्ट्सगंज ब्लाक के ग्राम पंचायत तरांवा के प्रधान पद के उम्मीदवार मुन्नी देवी पत्नी राम प्रसाद निधन हो गया था। इसी तरह घोरावल ब्लाक के गुरेठ गांव के प्रधान पद उम्मीदवार ठाकुर प्रसाद पुत्र लक्षनधारी, चतरा ब्लाक के करमांव की श्यामा देवी पत्नी शंकर प्रसाद, नगवां ब्लाक के सरईगढ़ निवासी कैलाश पुत्र स्व. गोवर्धन व कोन ब्लाक के खरौंधी निवासी प्रधानपद उम्मीदवार महबुबन बीबी पत्नी मु. हजारी का मतगणना से पूर्व ही निधन होने के कारण यहां पर 29 अप्रैल को ग्राम प्रधान पद के लिए मतदान नहीं हुआ था। नए आदेश के बाद अब यहां पर नौ मई को मतदान होंगे, वहीं 11 मई को मतगणना का कार्य शुरू किया जाएगा। बताया कि 29 अप्रैल को उक्त सभी ग्राम पंचायतों में बीडीसी, ग्राम पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों के लिए मतदान हुए थे।
घोरावल : गुरेठ के पूर्व ग्राम प्रधान एवं इसी साल बीते पंचायती चुनाव में प्रधान प्रत्याशी रहे ठाकुर प्रसाद सिंह का गत 24 अप्रैल को निधन हो गया था। चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद उस ग्राम पंचायत का चुनाव स्थगित हो गया था। ग्राम पंचायत गुरेठ के रिक्त प्रधान पद के चुनाव के लिए शनिवार को मतदान पार्टी चुनाव कराने के लिए ब्लाक मुख्यालय से प्रस्थान किया। जहां तीन बूथों पर 1511 मतदाता हैं और पांच उम्मीदवार मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान स्थल के 200 मीटर दायरे में नहीं मांग सकेंगे वोट
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप पटेल ने बताया कि मतदान के दिन मतदान स्थल से 200 मीटर दायरे के अंदर किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार नहीं होगा। साथ ही कोई भी प्रत्याशी इस दायरे के अंदर मतदाताओं से वोट नहीं मांगेगा। दायरे का चिन्हांकन पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। बूथ पर मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित
बताया कि किसी भी दशा में जहां मतदाता मतपत्र पर निशान लगाता है वहां कि फोटो नहीं लेने दी जाएगी। यहां तक कि मतदाता स्वयं उस दौरान फोटो नहीं ले सकता। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए बूथ पर मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित किया गया है।