उत्तर प्रदेश

गैंगेस्टर एक्ट के दोषियों को 4 वर्ष 8 माह की कैद

* 5-5 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर 10-10 दिन की अतिरिक्त कैद
* जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी
सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी 22 आशुतोष कुमार सिंह की अदालत ने बुधवार को गैंगेस्टर एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए दो दोषियों अजय पासवान व राहुल को दोषसिद्ध पाकर 4 वर्ष 8 माह की कैद एवं 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 10-10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाल प्रशांत कुमार 20 जनवरी 2017 को पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश में निकले थे तो पता चला कि यहां पर एक गैंग काम कर रहा है। जिसका गैंग लीडर झारखंड प्रान्त का निवासी राजेश पासवान है। जो अपने गैंग के सदस्यों के आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए कार्य करता है। इनके विरुद्ध कोई भी शिकायत करने का साहस नहीं जुटा पाता। गैंग का सक्रिय सदस्य झारखंड प्रान्त के गढ़वा जिला अंतर्गत भवनाथपुर थाना क्षेत्र निवासी अजय पासवान व पलामू जिला अंतर्गत थाना टाउन डाल्टेनगंज के बगहीया निवासी राहुल बताया गया। इनके विरुद्ध गैंग चार्ट जिलाधिकारी से अनुमोदित कराकर कार्रवाई की गई है। इसी मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषियों अजय पासवान एवं राहुल को 4 वर्ष 8 माह की कैद एवं 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 10-10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता धनंजय शुक्ला ने बहस की।

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