उत्तर प्रदेश

पास्को एक्ट में एक का चालान

विंढमगंज सोनभद्र स्थानीय थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरपुरा ग्राम पंचायत निवासी एक नाबालिक लड़की के साथ छेड़खानी, जान से मारने की धमकी के आरोप में पडोसि ग्राम पंचायत धोरपा निवासी रामबचन गोंड उम्र लगभग 27 वर्ष पुत्र विश्वनाथ गौड़ को आज धारा 354, 504, 506, 7/8 पास्को एक्ट के तहत चालान कर दिया गया
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना से लगभग 10 किलोमीटर दूर धोरपा ग्राम पंचायत निवासी अनुसूचित जनजाति के एक नाबालिग लड़की ने पड़ोसी गांव हरपुरा निवासी रामबचन गोंड पुत्र विश्वनाथ गोंड के खिलाफ दिए तहरीर में कहा है कि बीते कई माह से उक्त लड़का हमारे साथ जबरिया छेड़खानी किया व किसी से कहने पर जान से मारने की धमकी भी दिया प्रार्थना पत्र पर थानाध्यक्ष सूर्यभान ने मौके की तहकीकात करने के पश्चात उक्त लड़के को गांव के तिराहे पर ही धरदबोचा व संबंधित धाराओं में चालान कर दिया

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