उत्तर प्रदेश

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त का मकान पुलिस ने किया कुर्क चस्पा की नोटिस

(संवाददाता–संजय सिंह)चुर्क चौकी क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत वार्ड नंबर 1 निवासी लक्ष्मी नारायण सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह का 86लाख का दो मंजिला मकान पुलिस ने उप जिलाधिकारी राबर्ट्सगंज एवं थाना प्रभारी राबर्ट्सगंज के मौजुदगी मे धारा 14 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट में वांछित अपराधी की सम्पत्ति कुर्क कर मकान पर नोटिस चस्पा किया है कुर्क की यह कार्रवाई शातिर अपराधी लक्ष्मी नारायण सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी सिद्धी कलां चौकी चुर्क थाना राबर्ट्सगंज के खिलाफ की गई।
थाना प्रभारी राबर्ट्सगंज दिनेश प्रकाश पाण्डेय ने बताया, 98/21 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना राबर्ट्सगंज के अभियुक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 14 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 86 लाख रुपए की सम्पत्ति कुर्क की गई। तथा थाना प्रभारी द्वारा मकान कुर्क के सम्बन्ध में मोहल्ले में एलाउंस भी किया

*पुलिस ने मकान चुर्क नगर पंचायत वार्ड नंबर 1मे बना मकान कुर्क किया
थाना प्रभारी राबर्ट्सगंज दिनेश प्रकाश पाण्डेय ने बताया, अभियुक्त के पास ज्ञात आय का कोई विधिक स्रोत नहीं है। अभियुक्त आपराधिक एवं समाज विरोधी क्रिया कलापों में लिप्त है और सड़कों पर ओवरलोड लोड ट्रकों को अधिकारियों का लोकेशन देकर पास कराने में सक्रिय है। इसने अपने आपराधिक क्रिया कलापों के द्वारा धन अर्जित कर, उसके द्वारा उपरोक्त अचल सम्पत्ति को प्राप्त किया है।इन सभी को डीएम के आदेश के बाद कुर्क किया गया। मकान कुर्क के दौरान उपजिलाधिकारी सदर राजेश सिंह थाना प्रभारी राबर्ट्सगंज दिनेश प्रकाश पाण्डेय एवं चौकी प्रभारी चुर्क जितेंद्र कुमार सिंह मय फोर्स मौके पर मौजूद रहे

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