नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों की स्थानों और पदों का आरक्षण अनुसूची 1 दिसम्बर 2022 को जारी।
सोनभद्र/उत्तरप्रदेश।
उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन् 1916) की धारा-9-क की उप धारा (1) (3) और (4) तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) नियमावली 1994 ( यथासंशोधित) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए संलग्न अनुसूचियों के अनुरूप जनपद सोनभद्र की समस्त नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में स्थानों को अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षित / आवंटित करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा-9-क की उपधारा (5) के खण्ड (3) की व्यवस्थानुसार आपत्तियाँ प्राप्त करने की दृष्टि से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
उपर्युक्त के संबंध में आपत्तियाँ सुझाव, यदि कोई हो, जिलाधिकारी, सोनभद्र को सम्बोधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से सात दिवस के भीतर लिखित रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा, जो निर्धारित अवधि के भीतर जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त होंगी।