उत्तर प्रदेश

साढ़े 7 वर्ष पूर्व पुलिस पार्टी पर फायर करने के मामले में दुद्धी के पूर्व विधायक हरीराम चेरो समेत दो दोषियों को 3-3 वर्ष की कैद

दुद्धी के पूर्व विधायक हरीराम चेरो समेत दो दोषियों को 3-3 वर्ष की कैद
– 10-10 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कैद
– साढ़े 7 वर्ष पूर्व पुलिस पार्टी पर फायर करने का मामला
सोनभद्र। साढ़े सात वर्ष पूर्व पुलिस पार्टी पर फायर करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दुद्धी के पूर्व विधायक हरीराम चेरो समेत दो दोषियों को 3-3 वर्ष की कैद एवं 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। दो अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 14 जनवरी 2015 को वादी मुकदमा उपनिरीक्षक जेके सिंह प्रभारी जन शिकायत प्रकोष्ठ पुलिस बल के साथ पुलिस कार्यालय से रवाना हुए तभी स्वाट प्रभारी सुनील चन्द्र तिवारी एवं चुर्क चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ चुर्क मोड़ पर मिले। एसपी के निर्देश पर की डाला जेपी एसोसिएट के अधिशासी अधिकारी अजय शर्मा के अपहरण की योजना कुछ अपराधी बना रहे हैं। इस सूचना पर मौके पर पुलिस टीम पहुंच गई। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करके सफेद रंग की स्कार्पियो से आए अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो दोपहर करीब एक बजे के बाद पुलिस पार्टी पर जान मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस टीम ने भी हवाई फायर किया और अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से असलहा, कारतूस, विस्फोटक सामग्री आदि बरामद हुआ। पूछताछ में पूर्व विधायक दुद्दी हरीराम चेरो निवासी गददरवा थाना हाथीनाला, गिरजानन्द सिंह चेरो निवासी ककरोत थाना पाटन जिला पलामू झारखण्ड , जावेद अहमद व बमभोला पासवान बताया। पुलिस ने ओबरा थाने में एफआईआर दर्ज कर विवेचना किया। पुलिस विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत पाए जाने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर आर्म्स एक्ट में दोषसिद्ध पाकर दोषी दुद्दी के पूर्व विधायक हरीराम चेरो व गिरजानन्द सिंह चेरो को 3-3 वर्ष की कैद एवं 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी विजय प्रकाश यादव ने बहस की

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