उत्तर प्रदेश

मां के हत्यारे बेटे को उम्रकैद

हत्यारी मां को आजीवन कारावास
– दो-दो हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर दो-दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
– हत्या के दो अलग-अलग मामलों में सुनाई गई सजा
सोनभद्र(राजेश पाठक) अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार की अदालत ने हत्या के दो अलग-अलग मामलों में जहां मां के हत्यारे बेटे को उम्रकैद वहीं हत्यारिन मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों मामलों में दो-दो हजार रुपये अर्थदंड एवं अर्थदंड न देने पर दो-दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। दोनों मामला दुद्धी कोतवाली क्षेत्र का है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक
दुद्धी कोतवाली में दी तहरीर में वार्ड नम्बर 9 दुद्धी निवासी अवधेश कुमार मिश्रा ने आरोप लगाया था कि 10 जनवरी 2018 को सुबह 10:30 बजे उसका छोटा भाई राकेश कुमार मिश्रा उर्फ कलोल ने मां उर्मिला देवी से झगड़ा करते हुए फावड़े से सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा मामला भी दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के दुमहान गांव का है। दुद्धी कोतवाली में एक मई 2015 को दी तहरीर में दरोगा सिंह ने आरोप लगाया था कि उसके छोटी बेटी की शादी थी। उसकी बड़ी बेटी रजवंती देवी जो उसके घर पर ही अपने 15 वर्षीय बेटे नन्दलाल के साथ रहती थी। सुबह 10 बजे रजवंती ने अपने सो रहे बेटे की गर्दन पर फावड़े से कई वार कर हत्या कर दिया। पुलिस दोनों मामलों को गम्भीरता से लिया और हत्या की एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया और पर्याप्त सबूत मिलने पर दोनों मामलों में विवेचकों ने बारी-बारी से चार्जशीट दाखिल कर दिया।
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों मामलों में दोषसिद्ध पाकर दोषियों राकेश कुमार मिश्रा एवं रजवंती देवी को उम्रकैद एवं दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर दो-दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

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