उत्तर प्रदेश

मधुपुर बाजार परिक्षेत्र सीमा कंटेनमेंट जोन घोषित

मधुपुर बाजार परिक्षेत्र सीमा कंटेनमेंट जोन घोषित

-:21 अगस्त तक बाजार पूरी तरह रहेगा सील

–:समस्त दुकानों/प्रतिष्ठानों का खोला जाना आगामी शुक्रवार तक रहेगा प्रतिबंधित

सोनभद्र:जिलाधिकारी एस राज लिंगम ने आदेश जारी करते हुए बताया कि प्रत्येक सप्ताह के शनिवार एवं रविवार को शासन द्वारा पूर्व से निर्धारित सप्ताहिक बंदी के अतिरिक्त दिवसों में अग्रिम आदेश कोरोना पॉजिटिव केस न पाए जाने की स्थिति तक दुकानों को खोलने हेतु आदेश निर्गत किया गया है। किंतु जनपद के रॉबर्ट्सगंज तहसील अंतर्गत स्थित मधुपुर बाजार पूरी क्षेत्र में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर रखते हुए लोगों का परिचालन एवं चक्रमण कम करने हेतु मधुपुर बाजार परिक्षेत्र स्थित समस्त दुकानों को आगामी शुक्रवार तक प्रतिबंधित किए जाने की आवश्यकता हैअतः राबर्ट्सगंज तहसील अंतर्गत स्थित मधुपुर बाजार परिक्षेत्र सीमा को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए उसके अंतर्गत स्थित समस्त दुकानों/ प्रतिष्ठानों का खोला जाना आगामी शुक्रवार तक प्रतिबंधित किया जाता है। उक्त अवधि तक वर्णित परि क्षेत्र की दुकानें पूर्णतया बंद रखी जाएंगी।

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