चौकी निवास पुलिस द्वारा अवैध रुप से रेत चोरी करने वाला टिपर वाहन जप्त*
अ.क्र. - 0169/24 धारा 303(2), 317 (5) बी.एन.एस. एवं 4/21 खान खनिज अधिनियम
सरई जिला सिंगरौली म.प्र.।**पुलिस अधीक्षक, श्रीमती निवेदिता गुप्ता, जिला सिंगरौली के कुशल निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री शिवकुमार वर्मा जिला सिंगरौली, एसडीओपी देवसर राहुल सैयाम के कुशल मार्गदर्शन में उपनिरी. प्रियंका सिंह बघेल के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा अवैध रेत परिवहन करते पकडया टिपर वाहन जप्त।*
*विवरण* – दिनांक 27-09-2024 को कस्बा भ्रमण के दौरान ग्राम महुआगाँव बरका रोड मे टीपर क्रमांक MP53GA 1950 का चालक वाहन में रेत लोड कर परिवहन करते मिला जिसे रोककर टी.पी. चेक की गई जो उक्त वाहन के नाम पर कोई टी.पी. नही पाई गई, वाहन में लोड रेत अवैध रुप से परिवहन करना पाया गया जो धारा 303 (2) 317(5) बी० एन० एस० 4/21 खनिज अधिनियम से दण्डनीय पाये जाने से टीपर वाहन मय रेत भरी टीपर कीमती करीब 2,50,000/-रुपये लोड रेत कीमती करीब 8,000/- रुपये कुल कीमती करीब 2,58,000/- रुपये का जप्त किया गया। चालक का यह कृत्य धारा 303 (2),317 (5) बी0 एन0 एस0 4/21 खनिज अधिनियम से दण्डनीय पाये पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।
*सराहनिय भूमिका – उनि. प्रियंका सिंह चौकी प्रभारी निवास, सउनि त्रिवेणी पाल, प्र.आर. ज्ञानेन्द्र सिंह, सचिन तिवारी, आर. सतेन्द्र, प्रवीण, मोहित चौकी निवास का सराहनीय भूमिका रही।*