धोखाधड़ी करने वाले इनामिया व फरार आरोपी को देशी कट्टा व जिंदा कारतूस के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार
धोखाधड़ी करने वाले इनामिया व फरार आरोपी को देशी कट्टा व जिंदा कारतूस के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार
बीजपुर(बग्घा सिंह)सोनभद्र। 28 अगस्त। मु0 अपराध संख्या 37/2018 के तहत दर्ज धारा 419, 420 व 406 एवं आई टी एक्ट की धारा 66घ के इनामिया व फरार आरोपी को शुक्रवार की सुबह थानाक्षेत्र के ग्राम सभा जरहाँ के टोला चेतवा से बीजपुर पुलिस व जनपद की स्वाट टीम ने 315 बोर के अवैध देशी कट्टा व एक अदद जिन्दा कारतूस के साथ संयुक्तरूप से गिरफ्तार करने में अहम कामयाबी हाशिल की। पुलिस सूत्रों के अनुसार जनपद कुशीनगर के थाना कसया ग्राम डीघवा बुजुर्ग निवासी 26 वर्षीय ब्रह्मानंद कुशवाहा पुत्र मदन कुशवाहा दिल्ली में रहकर लोगों को आई डी एफ सी पालसी का अलग -अलग मोबाइल नंबरों से झांसा देकर धोखधड़ी करके उनसे अपने खातों में रुपया ट्रांसफर करवाने का काम करता था। इसी धोखाधड़ी के मामले में बीजपुर थाने में एक मामला उसके खिलाफ दर्ज किया गया था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जनपद सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव के आदेशों , अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन के निर्देशों व पुलिस उपाधीक्षक दुद्धी संजय वर्मा के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक बीजपुर श्याम बहादुर यादव ने आरोपी के गिरफ्तारी के लिए चारों तरफ मुखबिरों का जाल बिछा रखा था। शुक्रवार की सुबह जनपद के स्वाट टीम प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह मय हमराही, बीजपुर थाना के द्वय उप निरीक्षक जय प्रकाश श्रीवास्तव व शेषनाथ मिश्रा तथा दिवान विजय बहादुर यादव ने मुखबीर की सटीक सूचना पर संयुक्तरूप से घेराबंदी करके आरोपी को चेतवा तिराहे से गिरफ्तार करने में कामयाबी हाशिल की। आरोपी की तलाशी के दौरान उसके पास से 315 बोर का देशी कट्टा व एक अदद जिन्दा कारतूस मिला। उसने स्वीकार किया किया वह अवैध है वह उसे अपने पास सुरक्षा के लिए ले रखा है। पूछताछ में पुलिस को उसने यह भी बताया कि इस धोखाधड़ी में उसके साथ इरशाद नाम का एक और व्यक्ति भी शामिल है।जिसका पता ठिकाना उसे भी ज्ञात नही हैं। पुलिस ने उसे संबंधित न्यायायल में आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 की बढ़ोत्तरी करके न्यायाधीश के समक्ष पेश किया। आरोपी के आरोप को संगीन देखते हुए न्यायाधीश ने अग्रीम जमानत न मिलने तक जनपद जिला कारागार गुरमा में भेजने के लिए निर्देशित किया।