कंटेन्मेंट जोन घोषित एरिया में दुकान खोले जाने पर ईओ ने दुकानदारों को दी नोटिस
कंटेन्मेंट जोन घोषित एरिया में दुकान खोले जाने पर ईओ ने दुकानदारों को दी नोटिस
आदर्श नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी महेंद्र सिंह ने कंटोनमेंट जोन में दुकान खोलने पर दुकानदारों को दी कड़ी हिदायत नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई
चोपन(संवाददाताअशोक मद्धेशिया)आदर्श नगर पंचायत क्षेत्र चोपन स्थानीय नगर क्षेत्र के मेन मार्केट में 4 अगस्त 2020 को कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के कारण अग्रवाल धर्मशाला से बस स्टैंड कटरा तक 17 अगस्त 2020 तक कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया था कंटेनमेंट जोन घोषित होने के कारण उस एरिया में आने वाले दुकानों को किसी भी प्रकार से खोलने की अनुमति नहीं थी परंतु आए दिन दुकानदार अपनी दुकान को खोल कर आदेश का खुला उल्लंघन कर रहे थे
इस बाबत नगर पंचायत द्वारा कई बार मौखिक सूचना देने के बावजूद भी दुकानदार नहीं मान रहे थे जिसपर सोमवार को अधिशासी अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह ने उन सभी दुकानदारों को एक लिखित नोटिस देकर 17 अगस्त 2020 तक दुकानों को बंद करने की चेतावनी दी है और कहा कि अब यदि किसी दुकानदार का दुकान खुला पाया जाता है तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी और उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी।