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कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते सिंगरौली कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना ने धारा 144 और पब्लिक हेल्थ एक्ट की धारा 7 के तहत जारी किया आदेश।

BIG BREAKING :-

(वली अहमद सिद्दीकी,”प्रधान संपादक ,क्राइम जासूस”)
सिंगरौली/मध्यप्रदेश।
कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला कलेक्टर सिंगरौली श्री राजीव रंजन मीना ने धारा 144 और पब्लिक हेल्थ एक्ट की धारा 7 के तहत जारी किया आदेश।

* संपूर्ण सिंगरौली जिले में किसी भी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आयोजन बिना उपखण्ड अधिकारी के अनुमति बिना प्रतिबंधित रहेगा ।

▪️संपूर्ण सिंगरौली जिले में व्यक्तियों को घर से निकलने के पूर्व मास्क पहनना होगा अनिवार्य होगा।
▪️कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु पूर्व में गठित रैपिड रिस्पांस टीम (RRT) करेंगी पूर्व की तरह कार्य, कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराएगी एवम निरीक्षण करेंगी ।

▪️सभी दुकानों में मास्क ,सैनिटाइजर जरूरी और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन हेतु 2-2 गज की दूरी पर घेरा बनाए जाने का हुआ आदेश ।
▪️ यात्रा के दौरान यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा ।
▪️साथ ही भी शासन स्तर पर जारी अन्य निर्देशों का भी पालन करना होगा अनिवार्य ।
▪️यह आदेश *24-2-2021* से *23-5-2021* तक लागू रहेगा ।
▪️आदेश, निर्देश का पालन न करने पर अर्थदण्ड के साथ होगी विधिक कार्यवाही।

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