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Sonbhadra:दहेज लेना और दहेज देना अपराध है, पीड़ित परिजन कर सकते हैं शिकायत

Sonbhadra:

दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत जनमानस को सूचित किया जाता है कि दहेज समाज की कुरीतियों को बढ़ावा देता है। जिसे समाज में अप्रिय घटनाएं घटित होती हैं। दहेज लेना और दहेज देना निषेध अधिनियम 1961 अंतर्गत अपराध माना गया है। हम सभी को उक्त कुरूती को खत्म करने के लिए सार्थक प्रयास किए जाने नितानत आवश्यकता है। जनपद सोनभद्र के समस्त नागरिकों को अवगत कराना है कि जनपद में दहेज से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी पुनीत टण्डन कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित जिला प्रोवेशन कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित वन स्टाप सेंटर जो की स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय लोढी परिसर में स्थित है। जहा जाकर दहेज से संबंधित शिकायती प्रार्थना पत्र दिए जा सकते हैं। साथ ही केन्द्र प्रशासक वन स्टाफ सेंटर सोनभद्र के दूरभाष नंबर 8218359154 एवं महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर संपर्क किया जा सकता है। जिससे दहेज़ जैसे कुप्रथा को समाप्त किया जा सके।

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