उत्तर प्रदेश

दुष्कर्म के दोषी मऊ किला मजार बाबा को उम्रकैद

– 50 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर एक साल की अतिरिक्त कैद

– झाड़फूंक करने के बहाने लड़की को बुलाकर किया था मुंह काला

सोनभद्र(राजेश पाठक)अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने शनिवार को दुष्कर्म के दोषी मऊ किला मजार के बाबा जमील अहमद उर्फ अनूप बाबा को उम्रकैद एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता ने थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 3 अक्तूबर 2018 को उसकी तबियत खराब थी। उसके घर पर मऊ किला मजार के बाबा जमील अहमद उर्फ अनूप बाबा आए थे तो उन्होंने कहा कि मऊ किला मजार पर झाड़फूंक कराने आना पड़ेगा तब ठीक हो जाओगी। उसके बाद अपनी मां से पूछकर 4 अक्तूबर 2018 को मऊ किला मजार पर अकेले चली गई। जहां पर मजार के बाबा जमील अहमद उर्फ अनूप बाबा मिले। बाबा ने कहा कि यहां पर 40 दिनों तक रुकना पड़ेगा तभी बीमारी सही होगी। बाबा की बातों पर विश्वास करके रुक गई। 10 अक्तूबर 2018 को रात में बाबा ने डरा धमकाकर जबरन दुष्कर्म किया। जब अपने घर आने लगी तो नहीं आने दिया। किसी तरह शौच के बहाने 12 अक्तूबर 2018 को भागकर अपने घर आई और सारे वाकया की जानकारी अपनी मां को दी। उसके बाद अपनी मां के साथ थाने पर आकर तहरीर देकर माची थाना क्षेत्र के महुली गांव निवासी मऊ किला मजार के बाबा जमील अहमद उर्फ अनूप बाबा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने विवेचना किया। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने बाबा के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। इसी मामले में अदालत ने सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी मऊ किला मजार के बाबा जमील अहमद उर्फ अनूप बाबा को उम्रकैद एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

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