आनलॉक2:जिलाधिकारी ने जारी किये निर्देश
आनलॉक2:जिलाधिकारी ने जारी किये निर्देश
सोनभद्र:जिलाधिकारी श्री एस0 राजलिंगम ने जिले के नागरिकों को जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड द्वारा माटीकला उद्योग का कार्य करने वाले उद्यमियों के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रहीं हैं, जिसमें माटीकला पुरस्कार योजनान्तर्गत माटी उद्योग से सम्बन्धित कार्य करने वाले कुशल कारीगरों को उनके द्वारा उत्पादित मिट्टी के अच्छे एवं कलात्मक उत्पादों के लिए मण्डल स्तर पर पुरस्कार दिये जाने का प्राविधान है। प्रथम पुरस्कार 7 हजार रूपये, द्वितीय पुरस्कार 5 हजार व तृतीय पुरस्कार 3 हजार रूपये व प्रशस्ति-पत्र दिया जाना है। जिलाधिकारी ने जिले के कुम्हारीकला/माटीकला से जुड़ें नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे पुरस्कार व प्रशस्ति-पत्र के लिए जिला ग्रामोद्योग कार्यालय पिपरी रोड राबर्ट्सगंज से सम्पर्क कर पुरस्कार हेतु 7 जुलाई, 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। उक्त जानकारी जिला ग्रामोद्योग अधिकारी श्री विनोद कुमार आजाद ने दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट श्री एस0 राजलिंगम ने नोवेल कोरोना वायरस-कोविड-19-के संक्रमण के मद्देनजर सोनभद्र जिले के सम्पूर्ण इलाके में लॉकडाउन प्रभावी रखने के लिए निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा-144 लागू किया है। जिला मजिस्ट्रेट ने गृह मंत्रालय भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकारी जारी निर्देश के क्रम मंें कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण प्रसार को रोकने के दृष्टिगत लॉकडाउन 31 जुलाई, 2020 तक प्रभावी किया है। अनलॉक-2 के अन्तर्गत 31 जुलाई, 2020 तक के लिए अग्रलिखित निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने बताया कि जिले के सभी स्कूल, कॉलेज शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान 31 जुलाई, 2020 तक बंद रहेंगें। यद्यपि आनलाईन/दूरस्थ शिक्षा की अनुमति पहले की तरह जारी रहेगी। केन्द्र व राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई, 2020 से कार्य करना आरंभ करेंगें, जिनके लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अलग से एस0ओ0पी0 जारी की जायेगी। सभी सामाजिक, राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम व अन्य सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी। जिले की सम्पूर्ण सीमा में रात्रि 10 बजे से सुबह 05 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन का आवागमन निषिद्ध रहेगा। केवल आवश्यक गतिविधियों के तहत आवागमन की छूट होगी। सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों, परिवहन के दौरान, फेसकवर मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग यानी 6 फीट की दूरी बनाये रखने की अनिवार्यता होगी। बड़ी सभाएं, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर थूकना, शराब, पान,गुटखा, तम्बाकू आदि का सेवन प्रतिबन्धित रहेगा। संक्रमण से बचने के लिए 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवर्ती महिलाएं और 10 साल उम्र से कम बच्चों को घर पर ही रहना होगा, स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकल सकेंगें। आरोग्य सेतु ऐप और आयुष कवछ कोविड ऐप को डाउन लोड करने की अपील सभी से की गयी है। उन्होंने बताया कि यह निषेधाज्ञा 01 जुलाई से शुरू होकर 31 जुलाई, 2020 तक जिले में प्रभावी रहेगी। उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा के शर्तों के अनुसार संचालन की अनुमति होगी। निर्धारित शर्तों अथवा उसके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।