उत्तर प्रदेशलखनऊ

सहायक शिक्षकों की भर्ती के विवाद में योगी आदित्यनाथ सरकार को शीर्ष कोर्ट से बड़ी राहत

 

लखनऊ,  उत्तर प्रदेश में लम्बे समय से चल रहे 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के विवाद में योगी आदित्यनाथ सरकार को शीर्ष कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सहायक शिक्षकों की चल रही भर्ती जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर पुस्तिकाओं में खामियों के आधार पर भर्ती पर रोक मांगने वाली करीब आधा दर्जन याचिकाएं खारिज कर दीं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि हाई कोर्ट में ही अपील करें। 24 जून को भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले से संबंधित कुछ याचिकाएं खारिज की थीं।

न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के गत 12 जून के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाइ कोर्ट की खंडपीठ के आदेश में दखल देने से इनकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को जो कहना है हाइ कोर्ट में जाकर कहें। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि वह मामले को जल्दी से जल्दी दो महीने के भीतर निटपाए। याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट के गत 12 जून के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने उस आदेश में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच विवाद यूजीसी की विशेषज्ञ समिति को भेजने और भर्ती पर अंतरिम रोक लगाने का एकलपीठ का आदेश स्थगित कर दिया था और प्रदेश सरकार को भर्ती जारी रखने को की हरी झंडी दे दी थी। मुख्य मामला अभी भी खंडपीठ के समक्ष विचाराधीन है।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने एकलपीठ के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि भर्ती परीक्षा की जारी उत्तर पुस्तिकाओं में चार प्रश्न गलत हैं। मामले को जांच के लिए यूजीसी की विशेषज्ञ समिति को भेजने का एकलपीठ का आदेश सही था। तभी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता और राकेश मिश्रा ने पीठ से कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसी तरह की याचिका पहले खारिज कर चुका है। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से सवाल किया कि आप कौन हैं और इस मामले में कैसे प्रभावित हो रहे हैं। क्या आप शिक्षामित्र हैं। वकील ने कहा कि हां मेरा मुवक्किल शिक्षामित्र है।

इस पर पीठ ने फिर कहा कि इस भर्ती में 8000 शिक्षामित्रों की भर्ती हो रही है बाकी के 37339 शिक्षा मित्रों के लिए पद रोक कर रखे गए हैं। कोर्ट ने कहा कि इस तरह आप तो सुरक्षित हैं तो फिर क्या आपकी मानसिकता है कि भर्ती न होने दें। तभी एक एक अन्य वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल बीटीसी अभ्यर्थी है और वह सिर्फ एक नंबर से परीक्षा में रह गया है। इस पर पीठ ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आदेश और राहत शिक्षामित्रों को ध्यान में रखकर दी थी। कोर्ट ने याचिकाओं पर विचार करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताओं से कहा कि वह ये सब बातें हाईकोर्ट के समक्ष रखें।

हालांकि भर्ती परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक सामान्य वर्ग के लिए 65 फीसद और आरक्षित वर्ग के लिए 60 फीसद रखे जाने को चुनौती देने वाली शिक्षामित्रों की मुख्य याचिकाएं और मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है जिस पर कोर्ट 14 जुलाई को सुनवाई करेगा। उसी मामले में सुप्रीमकोर्ट ने गत 9 जून को प्रदेश सरकार को 37339 पद शिक्षामित्रों के लिए खाली रखने का आदेश दिया था और बाकी पर भर्ती जारी रखने की छूट दी थी।

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