उत्तर प्रदेश

घोरावल कोतवाल को एफआईआर दर्ज करने का आदेश

सोनभद्र। दलित महिला के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट खलीकुज्ज्मा की अदालत ने शुक्रवार को संज्ञेय अपराध मानते हुए घोरावल कोतवाल को एफआईआर दर्ज करने एवं दो दिन के भीतर न्यायालय को अवगत कराने का आदेश दिया है। यह आदेश घोरावल कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की दलित महिला द्वारा अधिवक्ता ओमप्रकाश दुबे के जरिए दाखिल धारा 156(3) सीआरपीसी के प्रार्थना पत्र को सुनने के बाद दिया है।
दिए प्रार्थना पत्र में दलित महिला ने आरोप लगाया है कि वह 21 सितंबर 2021 को अपने मड़हे में पशुओं की निगरानी हेतु सोयी थी। रात्रि करीब 11:30 से 12 बजे के बीच घोरावल कोतवाली क्षेत्र के पुरना गांव निवासी रमेश उर्फ मुंशी मड़हे में घुस आया और अकेला पाकर जबरन मुंह बंद करके दुष्कर्म किया। जाते समय जाति सूचक शब्दों से गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दिया। थाने पर सूचना दिया, किंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब एसपी सोनभद्र को 28 सितंबर 2021 व 5 अक्तूबर 2021 को रजिस्टर्ड डाक से सूचना दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने अधिवक्ता ओमप्रकाश दुबे के तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर संज्ञेय अपराध मानते हुए घोरावल कोतवाल को एफआईआर दर्ज करने एवं दो दिन के भीतर न्यायालय को अवगत कराने का आदेश दिया है।

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