उत्तर प्रदेश

प्रतिबंधित पशु हत्या मामले में तीन लोगो के खिलाफ मामला हुआ दर्ज

प्रतिबंधित पशु हत्या मामले में तीन लोगो के खिलाफ मामला हुआ दर्ज

दुद्धी(Ravi singh)दुद्धी अमवार चौकी अंतर्गत कोरची गांव में शनिवार की रात्रि प्रतिबंधित पशुओं के साथ जघन्य अपराध होने की सूचना मिलने पर रविवार को गांव में चर्चा का विषय बन गया , ग्राम प्रधान गंभीरा प्रसाद ने जब इसके बारे में जानकारी की तो मामला सत्य पाया गया । तद संदर्भ में राम प्रताप जायसवाल पुत्र समंत लाल जायसवाल ग्राम कोरची दुद्धी सोनभद्र ने पशु की जघन्य हत्या के मामले में शिकायती प्रार्थना पत्र अमवार चौकी को दी । जिसके संदर्भ में अमवार चौकी एवं दुद्धी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार सिंह ने उक्त मामले की पड़ताल की और तीन लोगों के खिलाफ अपराध संख्या 184/20 की धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत , 1- कौशरअली पुत्र मोo सईद निवासी ग्राम कोरची दुद्धी सोनभद्र, 2 -इमामुद्दीन पुत्र वसजादे निवासी ग्राम कोरची दुद्धी सोनभद्र,3- इक़रार पुत्र मदीश अंसारी ग्राम दिघुल दुद्धी सोनभद्र के खिलाफ मामला पंजीकृत कर पुलिस अभियुक्तो की सरगर्मी से तलाश में जुटी । ज्ञात हो कि इससे पूर्व भी निकट अमवार गांव में विगत माह भी गोवध हुआ था जिस के संदर्भ में 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी । बावजूद निकट गांव में इस तरीके का पुनः अपराध से हिंदू सामाजिक संगठनों में घोर आक्रोश देखा जा रहा ,अवगत हो की ग्राम भीसुर ,सुंदरी , दिघुल , बघाड्डू , अमवार इन सारे गांव में इस प्रकार के अपराध सूत्रों की माने तो काफी दिनों से फल फूल रहे हैं जिसकी खुफिया एल आई ओ स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में संवेदनशील क्षेत्रों की पड़ताल जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों से संपर्क स्थापित कर इस प्रकार के अपराध पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाए जाने के लिए खुफिया तंत्र का मजबूत किया जाना नितांत आवश्यक है। कभी भी इस तरीके के अपराध से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने के अंदेशा से इनकार नहीं किया जा सकता ।

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